बैंक ऑफ इंडिया पर इनकम टैक्स ने लगाया 564 करोड़ का जुर्माना

 29 Mar 2024  70

संवाददाता/in24 न्यूज़.
आयकर विभाग (IT) ने एक सरकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NAFC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। इसमें कहा गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से एसेसमेंट ईयर 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने बताया कि इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी। ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि टैक्स की चोरी करने पर आयकर विभाग अब सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी आईटी डिपार्टमेंट एक्शन लेने से नहीं चूकता है। यानी इनकम टैक्स की चोरी मतलब बड़ी कार्रवाई।