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कल्याण कोर्ट ने कुख्यात नटवरलाल को सुनाई सजा

26 Dec, 2020 1206

संजय मिश्रा/in24न्यूज़/कल्याण

          ठाणे जिले में सोने के आभूषण चमकाने के नाम पर बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात अंजाम देने वाले एक शातिर नटवरलाल को कल्याण कोर्ट ने ढाई साल की सजा और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल साल 2018 में कल्याण के चिकणाघर में एक बुजुर्ग महिला को उसके सोने के आभूषण साफ कर उसे चमकाने के नाम पर कथित नटवरलाल ने हेरा-फेरी करके उसके सोने के गहने ही बदल लिए और मौके फरार हो गया. महिला के पति सदाशिव येवले ने कल्याण के महात्मा फूले पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई. एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन डीसीपी स्कॉट के प्रमुख अविनाश पालदी को दी गयी, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त नटवरलाल की पहचान विनोद प्रसाद शाह के रूप में की और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे गुजरात में धर दबोचा.

              शातिर नटवरलाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये पता चला कि महिलाओं को गुमराह कर हेरा फेरी करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विनोद प्रसाद शाह, अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई और उसे सटे आसपास के नगरों में पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुका है और उसके खिलाफ लगभग 15 मामले विभिन्न पुलिस थानों में पहले से ही दर्ज है. जांच अधिकारी ने दावा किया है कि गिरफ्तार नटवरलाल के खिलाफ कई सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किया था, जिसकी 2 साल हुई सुनवाई के बाद कल्याण कोर्ट के नयायाधीश आई.आर कुरेशी ने विनोद प्रसाद शाह नाम के इस शातिर नटवरलाल को ढाई साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. 

 

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