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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से होगी जेल की सज़ा

16 Apr, 2020 974

संवाददाता/in24 न्यूज़. 

कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो कुछ की वजह से लेने का देना पड़ जाता है. कोरोना वायरस से हो रही परेशानियों के बीच अब एक सराहनीय फैसला आया है कि सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. अब अगर किसी को पान मसाला खाकर इधर-उधर थूकते देखा गया तो उसकी खैर नहीं. वर्ना जेल की हवा खानी पड़ेगी. दरअसल, देशभर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उसे सौ रुपये जुर्माना देना होगा. साथ ही उस शख्स पर हत्या की कोशिश करने का केस भी दर्ज किया जा सकता है. ये काम आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध होंगे. डॉक्टरों का कहना है कि खांसी और छींकने से हवा में फैलने वाली बूंदों से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है. यही कारण है कि लोगों को एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है. बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन किया था, लेकिन लॉकडाउन के आखिरी दिन यानी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 19 दिन बढ़ा कर 3 मई तक कर दी. साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि जब कोई गुटखा या पान खाने के बाद कहीं थूकता है तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है. कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लॉकडाउन लागू होने वाले दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह भी उल्लेखनीय है कि गुटखे पर 2013 में प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके साथ ही बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम ने भी कोविड-19 के प्रकोप के बीच धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पादों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने के आदेश जारी किया गया है. विभिन्न शहरों में नगरपालिका कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है, लेकिन देश में लोगों द्वारा इसे शायद ही गंभीरता से लिया जाता है. बता दें कि मुंबई महानगरपालिका ने सार्वजनिक स्थान पर थूकते पकड़े गए व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है.

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