सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर फिर लगाई रोक
100 करोड़ जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस (mumbai police) के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (parambeer singh) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी न करने के फैसले को बरकरार रखा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जनवरी को होनी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये भी कहा है कि पुलिस उनके खिलाफ जांच जारी रख सकती है, लेकिन पुलिस किसी भी अन्य मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर सकती. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई से अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि इसी मामले में अभी हाल ही में परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निलंबन की कार्रवाई हुई है. परमबीर सिंह पर मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे के साथ मिलकर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है, साथ ही इन पर यह भी आरोप है कि ये दोनों अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र और मुंबई में होटल व्यवसायियों और बार मालिकों से जबरन वसूली कर रहे थे. इस पूरे केस में उस समय हड़कंप मच गया था जब परमबीर सिंह ने इसमें तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख का भी नाम घसीटा था. हालांकि आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और वे इस समय जांच के अधीन हैं और न्यायिक हिरासत में हैं.