नए आईटी रूल्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सऐप
संवाददाता/in24 न्यूज़.
सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्सऐप ने भारत सरकार के खिलाफ बुधवार से लागू होने वाले आईटी नियमों को रोकने के लिए दिल्ली की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों से लोगों की प्राइवेसी को खतरा है रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक़ व्हाट्सऐप ने अपनी याचिका में कहा है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान में गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन है. कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार व्हाट्सऐप को शेयर किए जाने वाले मेसेज के ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा. अगर सरकार के नए आईटी नियमों को नहीं माना गया तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन जाएगा. व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि मेसेजिंग ऐप्स को चैट ट्रेस के लिए कहना ऐसा ही है जैसे कि हमें कहा जाए कि आप व्हाट्सऐप पर भेजे गए हरेक मेसेज का फिंगरप्रिंट अपने पास रखिए. कहा गया है कि इससे एंड-टु-एड सब्सक्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा. यह लोगों की प्राइवेसी को कमजोर करता है. वॉट्सऐप सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ऐसे नियमों का विरोध कर रहा है. सरकार नए आईटी रूल्स के अनुसार 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की शिकायत सुनने और निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों को नियुक्त आवश्यक होगी. नए नियम लागू होने के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए किसी भी कॉन्टेंट से अगर किसी यूजर को आपत्ति है, तो वह इसकी शिकायत कर सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण इन प्लेटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मेसेज के ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा. बता दें कि आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग में व्हाट्सऐप का इस्तेमाल भारी संख्या में किया जा रहा है.