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मकान मालिक की 40 साल की तपस्या सफल 

23 Jan, 2018 1609

 

 
 
सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 
 

किराएदार से अपने फ्लैट को खाली कराने में 87 वर्षीय बिजनेसमैन की 40 वर्ष की कड़ी तपस्या आखिरकार सफल हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालाबार हिल स्थित फ्लैट में आरोपी किराएदार को 8 हफ्तों के भीतर खाली कराने का आदेश दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने बताया यह काफी पेचीदा मामला था क्योंकि आरोपी किराएदार कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि आमिर बिजनेसमैन था और वो अपने व्यवसाय में काफी व्यस्त रहता था और इसी कारण 40 वर्षों तक फ्लैट मालिक को प्रॉपर्टी से दूर रखा।

अब फ्लैट मालिक अपने पूरे परिवार के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता है । जज ने बताया कि ट्रायल और अपीलीय दोनों ही कोर्ट में सफलता मिलने के बाद भी फ्लैट मालिक को अपनी प्रॉपर्टी का लुत्फ उठाने के लिए इंतजार करना पड़ा।

दरसअल इसके पीछे वजह है, किराया कानून, जिसका फायदा किरायेदार को मिलता गया और वह इतने साल तक उस प्रॉपर्टी में रहा। किराया कानून का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग, मुख्य रूप से किराएदार की रक्षा करना होता है।

आपको बता दें कि, गैराज सहित 1800 वर्ग मी की प्रॉपर्टी के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच लीव ऐंड लाइसेंस समझौता 1970 में हुआ था। उस वक्त किराया 1950 रुपये प्रति महीना था। इसके बाद मकान मालिक राजस्थान के डूंगरपुर में अपना पारिवारिक बिजनस देखने चले गए थे।

1974 में फ्लैट मालिक ने एक ऐडवोकेट नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि टेनेंसी अग्रीमेंट खत्म हो गया है और किरायेदार द्वारा फ्लैट खाली न करने के चलते कोर्ट में केस फाइल हो गया है। 

 
 
 
 
 
 

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