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भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को जारी किया नोटिस

27 Jan, 2023 427

संवाददाता/in24 न्यूज़।  
सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) में संशोधन के लिए भारत सरकार (Government of India) ने पाकिस्तान (Pakistan) को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को IWT के संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है। आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद XII (3) के मुताबिक सिंधु जल के संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को नोटिस दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक संशोधन के लिए नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को IWT के भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर-सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में सीखे गए पाठों को शामिल करने के लिए IWT को भी अपडेट करेगी। IWT को लागू करने में भारत हमेशा एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। हालांकि, पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन का उल्लंघन किया है और भारत को आईडब्ल्यूटी में संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।

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