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विधायक जिग्नेश मेवानी और एनसीपी नेता रेशमा पटेल को तीन की महीने जेल

05 May, 2022 783

in24news/संवाददाता 

जिग्नेश मेवानी (Jignesh mevani) को मेहसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिग्नेश मेवानी के साथ-साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी तीन महीने की सजा सुनाई गई है. कुल 12 लोगों को सजा हुई है. यह मामला बिना इजाजत रैली करने का है.जिस मामले में जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है वह करीब पांच साल पुराना है. इन्होंने साल 2017 में आजादी कूच रैली की थी. आरोप लगा कि ये रैली बिना इजाजत की गई थी. अब इसी मामले में महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है.विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. बता दें कि रेशमा पटेल राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं. ऊना में दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद 12 जुलाई 2017 को 'आजादू कूच' नाम से मेहसाणा के पास बनासकांठा में आंदोलन किया गया था. बता दें कि फिलहाल जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर हैं. मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था. फिर कोकराझार कोर्ट से जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी. हालांकि इसके तुरंत बाद पुलिस ने जिग्नेश को दूसरे थाने में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

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