समलैंगिक शादी के बाद पत्नी का दर्जा किसे?
संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में समलैंगिक मैरिज (gay marriage) को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर छठे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पूछा कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा, जिसे भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। गे या लेस्बियन (gay or lesbian) मैरिज में पत्नी किसे कहेंगे। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यह जिक्र सेम सेक्स मैरिज में लागू करने के लिए किया जा रहा है तो इसके मायने हैं कि पति भी रखरखाव का दावा कर सकता है, लेकिन अपोजिट जेंडर वाली शादियों में यह लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर हो रही सुनवाई के बीच कल केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा था कि विवाह संस्था जैसा महत्वपूर्ण मामला देश के लोगों द्वारा तय किया जाना है और अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सरकार बनाम न्यायपालिका का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। वैसे आज कोर्ट में सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। बता दें आजकल समलैंगिक रिश्तों में पहले की अपेक्षा अधिक खुलापन आता जा रहा है।