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31 अक्तूबर के बाद ड्राइविंग लायसेंस की खत्म होगी वैधता

13 Oct, 2021 937

संवाददाता/in24 न्यूज़।
ड्राइविंग लायसेंस का इस्तेमाल करनेवालों के लिए अब सावधान होने का समय आ गया है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों के परमिट पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय सीमा को और बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक़ इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी दस्तावेज को रिन्यू कराना है तो आपके पास 31 अक्तूबर तक का ही समय है। यानी अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और वाहन के परमिट जैसे इन दस्तावेजों की वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो इनको रिन्यू कराने के लिए 17 दिनों का समय बचा है। इन दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा पहले 31 अक्तूबर, 2021 निर्धारित की गई थी। अगर आप 31 अक्तूबर के बाद वाहन चलाने के दौरान इन अवैध दस्तावेजों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा।  कोरोना महामारी के दौरान आरटीओ दफ्तर में भीड़ की स्थिति और कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत अहम दस्तावेजों के नवीनीकरण में छूट दी थी, लेकिन अब सरकार ने इस छूट को हटाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 अक्तूबर के बाद इन दस्तावेजों में कोई छूट नहीं होगी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 से पहले खत्म हो गई थी, तो उसे अब तक वैध माना जा रहा था, लेकिन सरकार के ताजा आदेश के बाद 31 अक्तूबर 2021 के बाद इन्हें अवैध माना जाएगा। इसलिए अब ज़रूरी कि इन नियमों को समझकर स्वयं को इससे जोड़ें।

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