कर्नाटक हिजाब विवाद, 14 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कोर्ट का फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पर रहेगी रोक
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया।हिजाब मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की चर्चा हुई परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
उडुपी जिले के कुंडापुरा स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक छात्र ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की दखलंदाजी से मना कर दिया है और कहा है कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय इस पर आने दें।
क्या है मामला?
बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा स्थित एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनकर कक्षा में आने के बाद छात्राओं को रोक दिया गया था. जिसके बाद बवाल मच गया. हिजाब के विरोध में हिजाब के विरोध में हिन्दू छात्र-छात्राएं भगवा गमछा और दुपट्टा डालकर परिसर में एंट्री की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।