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तेल चुराने वाले पेट्रोल पंप की शिकायत मिलने पर लाइसेंस होगा रद्द

25 Jul, 2020 805

संवाददाता/in24 न्यूज़.
कई ग्राहकों को शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप पर कई बार पूरा तेल नहीं मिलता. अब अगर किसी ग्राहक ने शिकायत कर दी तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा. पेट्रोल-डीजल को लेकर उपभोक्ताओं हर रोज कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं. कई बार ग्राहकों को शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप कम पेट्रोल और डीजल भरते हैं. इस समस्या का समाधान अब लगभग मिल गया है. अब यदि पेट्रोल पंप संचालक कम डीजल या पेट्रोल ग्राहकों को देते हैं तो उनकी खैर नहीं है. देश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेल चोरी करना अब संचालकों पर भारी पड़ने वाला है. पेट्रोल और डीजल की कटौती के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है. 20 जुलाई को सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है. इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो गया है. इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, अब पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को ठग नहीं सकते हैं. यदि ग्राहक शिकायत कर देते हैं तो पेट्रोल पंप मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. कम तेल मिलने की शिकायत के बाद  उपभोक्ता कानून में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान है. इसलिए अब ग्राहकों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि उसे मूल्य के बराबर तेल उपलब्ध हो.

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