एक ही जिले में नौकरी कर सकेंगे बिहार पुलिस के दंपत्ति
संवाददाता/in24 न्यूज़.
बिहार पुलिस में काम करनेवाले पुलिसकर्मियों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसमें बिहार सरकार की ओर से नई तबादला नीति में बदलाव करते हुए खास शर्त के साथ पुलिस विभाग के कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है। पुलिस विभाग की इस नई तबादला नीति का लाभ (यदि दंपति में से कोई एक पुलिस में है तो) राज्य में कार्यरत अन्य सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे। खबरों के मुताबिक़ पति और पत्नी में कोई एक अन्य विभाग में सरकारी नौकरी या फिर दोनों बिहार पुलिस में ही कार्यरत हों, बावजूद इसके दंपति को एक जिले में कार्य करने का अवसर मिल सकता है। पति-पत्नी के सरकारी सेवा में कार्यरत होने या पुलिस विभाग में नौकरी करने की स्थिति में उनके पदस्थापन को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई नीति को हरी झंडी दे दी गई है। अब बिहार सरकार की नई तबादला नीति के मद्देनजर पुलिस विभाग में कार्यरत पति-पत्नी में कोई एक भी पुलिस में हैं तो पूरी कोशिश की जाएगी कि दंपति एक ही जिले में पदस्थापित हों। वैसे ये उस स्थिति में संभव होगा कि जब पति और पत्नी दोनों की सेवा पूरे बिहार में स्थानांतरणीय हो। जानकारी के मुताबिक पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर पिछले साल बिहार पुलिस की ओर से नीति बनाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के ट्रांसफर होते थे। जिसमें यह प्रावधान नहीं था। वहीं अब पुलिस विभाग की ओर से भी सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के स्थानांतरण को लेकर नीति निर्धारित कर दी है। जिसके मद्देनजर दंपति के बिहार पुलिस में कार्यरत रहने की हालत में एक ही जिला या इकाई में तैनाती के लिए उनके द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर के साथ दिये गए आवेदन पर ही विचार होगा। उनकी इच्छा के पदस्थापन में यदि कोई एक भी पदस्थापित रहा हो, जिला या इलाके की अवधि पूरी हो चुकी है या जल्द ही पूर्ण होनी है तो उन्हें ऐस जगह पर तैनात किया जाएगा, जहां वो पूर्व में नहीं रहे हैं। जाहिर है यह उस दंपत्ति के लिए राहत की खबर है जिसे इसका लाभ मिल सकता है।