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ओमीक्रॉन से बचने के लिए केंद्र ने जारी किए सख्त निर्देश, नियम का उल्लंघन करने वालों को मिलेगी सजा

27 Dec, 2021 677

संवाददाता/in24 न्यूज़।
वैश्विक जानलेवा महामारी  कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के देश भर में बढते मामलों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड संबंधी प्रोटोकाल तथा दिशा निर्देशों पर अमल की अवधि आगामी 31 जनवरी तक बढा दी है और सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से इन्हें सख्ती से लागू करने को कहा है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों तथा विभागों को पत्र लिख कर इस आशय के आदेश जारी किए। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत गुरुवार को देश भर में कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कोविड संक्रमण की स्थिति के अनुसार भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी प्रतिबंध लगायें। उनसे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरत के अनुसार धारा 144 लागू करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड महामारी और कोविड के नये संस्करण ओमिक्रोन के बढते मामलों के मद्देनजर इससे निपटने के लिए गत मंगलवार को व्यापक एहतियाती उपाय लागू करने को कहा था। इन उपायों पर अमल को अब आगामी 31 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है।  भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशाें के मुख्य सचिवों से इन उपायों तथा दिशा निर्देशों को देश भर में सख्ती से लागू करने को कहा है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं 51 से 60 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बीच नए साल पर होनेवाले सार्वजनिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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