Breaking News

जोशीमठ मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

16 Jan, 2023 894

संवाददाता/in24 न्यूज़.
उत्तराखंड के जोशीमठ (Joshimath) में जमीन खिसकने वाले मामले की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में अपनी बात रखने को कहा है. बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ में जमीन धसने से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. लेकिन सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए. बता दें कि इसके अलावा शंकराचार्य की याचिका में पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की गई थी. साथ ही उन्होंने तपोवन-विष्णुगड बिजली परियोजना पर रोक की मांग भी की थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 12 जनवरी को हाई कोर्ट ने इसी मामले पर आदेश पारित किए हैं. हाई कोर्ट ने विशेषज्ञ कमिटी के गठन पर जवाब मांगा है. सरकार और एनटीपीसी को जोशीमठ में निर्माण फिलहाल बंद रखने के लिए भी कहा है. हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सुशील जैन और पीएन मिश्रा ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट को ही उनकी याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए. इस के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पुनर्वास समेत जो मांगें रखी हैं, उनके लिए हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं. हम हाई कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि अगर आप आवेदन दाखिल करते हैं, तो इस पर जल्द सुनवाई करे.

अन्य खबरे