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नागरिकता संशोधन कानून  के ख़िलाफ़ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

14 Jan, 2020 1142
संवाददाता/in24 न्यूज़.

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून भले ही लागू हो चुका है, पर इसका विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. ताज़ा विरोध लेफ्ट शासित राज्य केरल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला केरल पहला राज्य है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में केरल सरकार ने नागरिकता कानून को भेदभाव करने वाला बताया है. इसके साथ ही इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया है. केरल की लेफ्ट सरकार ने याचिका दाखिल कर नागरिकता संसोधन कानून को रद्द करने की मांग की. केरल सरकार ने याचिका में कहा कि ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 25 का उलंघन करता है. बता दें कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल की. जिस संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया गया है, वह भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है. यदि दोनों के बीच कानून का सवाल या फिर किसी कानून पर सीमा का मसला हो.

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