महाराष्ट्र में शिंदे के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाने में देरी, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें (स्पीकर राहुल नार्वेकर) समझाए कि वह हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्यवाही महज दिखावा नहीं हो सकती। अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में फेल होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला सुनाएगा। अब इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल (2024) में सितंबर-अक्तूबर में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साल जून के बाद से इस (विधायकों की अयोग्यता) मामले में कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी को स्पीकर को सलाह देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो कोर्ट एक समयसीमा तय करेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस अदालत की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।