आज़म खान पर लगा 3 करोड़ 27 लाख का जुर्माना
संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज़म खान पर कानून ने अपना शिकंजा कस्ते हुए जौहर यूनिवर्सिटी गेट के मामले में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में आज सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि जिला जज के न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई थी, जो खारिज हो गई है. इसलिए हमें हाईकोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए. कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है. अब इस मामले की एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ है. इसमें मार्ग पर से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है. इस मार्ग के रास्ते में जौहर यूनिवर्सिटी ने गेट बना रखा है. अब जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी का ये मार्ग है. इस पर गेट नही बन सकता. आज आदेश हुआ है कि 15 दिन के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग से कब्ज़ा हटा लिया जाए. इसके अलावा 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया है. साथ ही 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रति माह मुकदमा चलाने के दिन से भी जमा करने का आदेश दिया गया है. आपको बता दे कि 11.500 किलो मीटर रोड के बीच में जौहर यूनिवर्सिटी ने अपना मुख्य द्वार बना रखा है. इसका चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी ने किया है. पीडब्ल्यूडी ने ही एसडीएम कोर्ट में इसमें वाद दायर किया था. आज़म खान के ये केस ट्रांसफर करने के अपील भी लगाई लेकिन वो खारिज हो गई थी.