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सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका

04 Apr, 2025 245

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने विवादास्पद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि उनके पास सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

वीर सावरकर के खिलाफ विवादित बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन करने पर उन पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लखनऊ की अदालत ने यह भी चेतावनी दी थी कि वह 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित हों, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। 2022 में महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बेतुका बयान दिया था। इस मामले में भूपेंद्र पांडे ने लखनऊ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
7 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे, वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस बीच, राहुल गांधी को अब इस मामले में राहत पाने के लिए सत्र न्यायालय जाना होगा। यदि वहां भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, इस मामले में अदालत के फैसले पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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