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सिफर केस में इमरान खान को दस साल की सजा

30 Jan, 2024 1248
संवाददाता/ in24 न्यूज़.  

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान को सोमवार को एक विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी करार दिया है। सिफर केस में इमरान खान को दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। 71 साल के इमरान खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसी साल अगस्त में पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सिफर या डिप्लोमैटिक केबल वह संवाद होता है जो विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश को भेजा जाता है। इसमें सभी तरह के बातचीता की जानकारी होती है, जिसको डिकोड कर उसको पढ़ा जाता है। बता दें कि सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था। अप्रैल, 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए भीड़ के सामने एक पत्र को लहराते हुए दावा किया था कि विदेशी ताकतों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने साजिश के तहत पीटीआई सरकार को उखाड़ फेंका है। पूर्व पीएम इमरान खान सत्ता से हटने के बाद कई कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, जिसके कारण उनकी सियासी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है।

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