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पाक की मेहरबानी से रिहा हुआ आतंकी हाफ़िज़ सईद 

22 Nov, 2017 1535

सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 

आतंकी सरगना हाफ़िज़ मुहम्मद सईद को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दे कि लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब न्यायिक बोर्ड ने हाफ़िज़ सईद को रिहा करने दिया जिसके बाद उसे चैन की सांस मिली। कोर्ट के आदेश अनुसार हाफ़िज़ सईद को गुरुवार तक रिहा कर दिया जाएगा। पिछले हफ्ते इस मसले पर सुनवाई के दौरान पंजाब प्रांत के सरकार ने कोर्ट के समक्ष हाफिज सईद की तीन महीने तक नज़र बंद बढ़ाने की मांग की लेकिन न्यायिक बोर्ड ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, " अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में आरोपी नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है "।

पिछले महीने  न्यायिक बोर्ड ने सईद की 30 दिनों तक नज़र बंदी के लिए मंजूरी दी लेकिन इस सप्ताह उसकी नज़रबंदी होने का वक़्त पूरा हो चूका था जिसकी वजह से उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि हाफिज सईद ने पंजाब के गृह विभाग की ओर से 24 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यह कहा गया था कि सईद की नजरबंदी जन सुरक्षा कानून के तहत एक महीने के लिए नज़र बंद और बढ़ाई जाए। बहरहाल पकिस्तान ने पहली बार पीठ में खंजर भोंकने वाला काम नहीं किया।

एक तरफ जहां पकिस्तान आतंकियों का घर बन चूका और भारत को लगातार इसका शिकार बनने पर मजबूर कर रहा है तो दूसरी ओर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने से पीछे नहीं हट ता फिर चाहे वो कुलभूषण जाधव का मसला ही क्यों ना हो। यह देखना दिलचस्प होगा कि हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने के बाद पकिस्तान का ऐसा फैसला कही उसकी बर्बादी का कारण न बन जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकिस्तान अलग थलग पद चूका है।

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