गुजरात में पानी चुराने पर दो साल की जेल और दो लाख का जुर्माना
संवाददाता/in24 न्यूज़.
जल है तो कल है. जल ही जीवन है. ऐसे कई उदाहरण और कहावत पर आपकी नज़र पड़ी होगी. मगर गुजरात में जल की कीमत समझते हुए गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को पानी चोरी को अपराध की श्रेणी में रखने वाले बिल को पारित कर दिया गया है. इस बिल के तहत पानी चोरी करने वालों को दो वर्ष जेल की सजा होगी. इस दौरान इस बिल को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया. कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि इस बिल को पारित कर बीजेपी सरकार बिना किसी वजह के किसानों को अपना निशाना बना रही है. शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में गुजरात सिंचाई और जल निकासी (संशोधन) बिल 2019 और गुजरात घरेलू जल आपूर्ति (संरक्षण) बिल 2019 को बहुमत से पारित किया गया. वहीं, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर लिया था.इस बिल के तहत अगर कोई भी व्यक्ति पानी चोरी करने का दोषी पाया गया, तो उसे जेल के साथ-साथ दो लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है. इस बिल के तर्ज पर बेंगलुरु वॉटर सप्लाई और सीवरेज समेत अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 2009 हैं, इसके तहत पानी चोरी करने का दोषी पाया गया, तो अधिकतम तीन साल जेल का प्रावधान है.