कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर मामले में दोषी मुर्तजा को सुनाई फांसी की सजा
संवाददाता/in24 न्यूज़.
उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास (Murtaza Abbas) के खिलाफ NIA कोर्ट ने अपनी सजा सुना दी है। जिस पर कोर्ट का ऐलान है कि मुर्तजा को फांसी दी जाए। जानकारी के अनुसार मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में पेश किया था जिस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बता दें, अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया था। सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी सबूतों को अदालत में पेश किया गया था, अदालत ने सबूतों को सही माना है। देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है। ऐसे में मुर्तजा की फांसी तय है।