1 दिसंबर से लागू होंगे गृह मंत्रालय के किए नए दिशा निर्देश
संवाददाता/in24 न्यूज़।
देश के कई राज्यों में कोविड -19 के मामले फिर तेजी से बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने कोरोना से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। नए आदेश के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरेाना संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस दौरान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।नए आदेशों का मुख्य फोकस कोरेाना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।