65 साल के बुजुर्ग और दस साल से कम उम्र के बच्चे को कोरोना में घर से निकलने की अनुमति नहीं
संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बहुत अधिक प्रभावित है. इस महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशानिर्देश जारी करते हुए सुझाव दिया कि रोकथाम क्षेत्रों के सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और कोविड-उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करना होगा. नई गाइड लाइन के अनुसार, 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके अनुसार सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल्स को लेकर भी पाबंदियां जारी रहेंगी. आगे भी सिनेमा हॉल सिर्फ 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ ही चलेंगे. इसके अलावा सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में भी 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन कराने की बात कही है. इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है. नई गाइड लाइन में कहा गया है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने राज्य में सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 में सीमित कर सकती हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना मरीजों का उपचार तथा सुविधाओं के साथ-साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए. नई गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. नई गाइडलाइन में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सिर्फ निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं. बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले 92 लाख के पार चले गए हैं. सरकार की बार-बार मनाही के बाद अब भी लोगों में कोरोना के प्रति लापरवाही देखी जा रही है.