आप नेता संजय सिंह को दूसरी बार सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली कोर्ट से मिली अनुमति
संवाददाता/ in24 न्यूज़.
शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने सिंह को आठ या नौ फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि तीन फरवरी 2024 को इस अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपी को राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया था। सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि उन्हें राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी और इसलिए उन्हें 8 फरवरी और 9 फरवरी, 2024 को फिर से राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक को उपरोक्त तारीखों में से किसी एक पर शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत से और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाया जाएगा, जिस दिन उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है। कोर्ट ने सिंह के वकील को संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाकर संजय सिंह से मिलने की अनुमति दे दी है। वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद इस मामले में सिंह की ओर से पेश हुए और विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए। सिंह के वकीलों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कुछ दस्तावेजों पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है और इन्हें राज्यसभा के संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा ताकि आवेदक को शपथ दिलाने के लिए बुलाया जा सके और फिर तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि संजय सिंह ने पांच फरवरी, 2024 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली क्योंकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि उच्च सदन की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार कभी विचार के लिए नहीं आया। सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अबतक जेल में बंद हैं।