अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सज़ा
संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur) में किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ओपी अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. हिंगना रोड निवासी रोशन रूपराव बांदरे (32) के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. 23 अक्टूबर 2017 को रोशन परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया. उसके साथ दुष्कर्म भी किया. जांच-पड़ताल के बाद पूरा मामला सामने आया और पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर लिया. सब-इंस्पेक्टर आरएल वानखेड़े ने जांच कर आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील शेख आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. न्यायालय ने रेप के मामले में रोशन को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया.