यूपी में मॉब लिंचिंग करनेवालों के ख़िलाफ़ योगी सरकार ने कमर कसी
12 Jul, 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
यूपी में मॉब लिंचिंग करनेवालों को अब सावधान होना पड़ेगा क्योंकि योगी सरकार ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देनेवालों के ख़िलाफ़ कमर कस ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. उनकी पहल पर राज्य विधि आयोग ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है. इसमें मॉब लिंचिंग के दोषियों को सात साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की सिफारिश की गई है. इसके साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी या जिलाधिकारी को भी कम से कम तीन साल की सजा देने की बात कही है. विधि आयोग के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) आदित्य नाथ मित्तल ने मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट के साथ तैयार मसौदा विधेयक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया है. इस 128 पन्नों की रिपोर्ट में यूपी में मॉब लिंचिंग के अलग-अलग मामलों का जिक्र है. इसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कानून को तत्काल लागू करने की संस्तुति की गई है. आयोग ने रिपोर्ट में इस बात का खासतौर पर जिक्र किया है कि वर्तमान कानून मॉब लिंचिंग से निपटने में सक्षम नहीं है. ऐसी दुस्साहसिक घटनाओं के लिए एक अलग कानून होना चाहिए.