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पूरे देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून

11 Jan, 2020 1051

संवाददाता/in24 न्यूज़
एक तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है. विरोधी दल जहां एक तरफ कह रहे हैं कि इस कानून से संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, वहीं गृह मंत्रालय द्वार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है, ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।'' संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था। g

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