मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी व्यास तहखाना केस में फिर झटका
संवाददाता/ in24 न्यूज़.
वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका तो दायर कर दी लेकिन उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली है। व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी, तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं है। कोर्ट ने मस्जिद समिति से छह फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल को आदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बता दें कि यहां 30 साल से पूजा पर रोक थी। आधी रात को ही भक्त पूजा करने के लिए पहुंच गए। इधर मुस्लिम पक्ष रात तीन बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम के जरिए रात तीन बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट द्वारा मस्जिद समिति छह फरवरी तक अपनी अपील में किस तरह का संशोधन करता है।