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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला आर्केस्ट्रा के नए लाइसेंस और रिन्यूअल पर रोक

28 Jul, 2026 53

महाराष्ट्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और बार में लाइव म्यूजिक और आर्केस्ट्रा के नए लाइसेंस देने और पुराने लाइसेंस रिन्यू करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 7 जुलाई 2026 को विधानसभा में "महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र अश्लील डांस निषेध अधिनियम 2016" में संशोधन बिल पेश किया। गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर ने ये बिल टेबल किया।

सरकार का कहना है कि कई बार संचालक 2016 के डांस बार कानून को बायपास करने के लिए पुलिस एक्ट की धारा 33 के तहत आर्केस्ट्रा लाइसेंस ले लेते थे। और उसी लाइसेंस पर डांस करते थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने "एस्केप रूट" पकड़ लिया है। उन्होंने कहा, "लूपहोल का फायदा उठाकर लोग दूसरे कानून के तहत लाइसेंस ले लेते हैं। हम संशोधन ला रहे हैं ताकि अब लाइसेंस सिर्फ डांस बार कानून के तहत ही मिले"।

बिल में क्या बदलेगा
1. *लाइसेंस अब डांस बार कानून के तहत*: अब होटल, रेस्टोरेंट और बार में लाइव म्यूजिक/ऑर्केस्ट्रा की परमिशन पुलिस एक्ट के बजाय 2016 के डांस बार एक्ट के तहत दी जाएगी।
2. *सख्त नियम लागू होंगे*: डांस बार एक्ट में परफॉर्मेंस एरिया में शराब पर रोक, रात 11:30 बजे तक बंद करने की बाध्यता और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
3. *बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द*: CM फडणवीस ने कहा कि 3-4 बार उल्लंघन पकड़े जाने पर ऑर्केस्ट्रा बार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

2016 में महाराष्ट्र ने डांस बार बैन के लिए कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा था। इसके बाद सरकार ने संशोधन कर ऑर्केस्ट्रा की इजाजत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ लेकिन नवी मुंबई के पनवेल जैसे इलाकों से लगातार उल्लंघन की शिकायतें आ रही थीं। पुलिस ने 25 दिन में 13 ऑर्केस्ट्रा बार पर केस भी दर्ज किए थे।

सरकार का मकसद
सरकार का कहना है कि इस संशोधन से डांस बार की आड़ में चलने वाले कामों पर रोक लगेगी और महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी। CM ने कहा, "हम डांस बार पूरी तरह बंद करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। अब लूपहोल बंद करेंगे"।
 

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