नारायण राणे का अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश के साथ दस लाख का जुर्माना
संवाददाता/in24 न्यूज़.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के बंगले के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने बीएमसी को निर्देश दिया है। यह आदेश एफएसआई और सीआरजेड नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में आया है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी द्वारा दायर दूसरे आवेदन पर विचार करने और अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है क्योंकि इससे थोक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अदालत ने बीएमसी को दो सप्ताह की अवधि के भीतर बंगले के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने और एक सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने राणे पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को राशि जमा करने का निर्देश दिया। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की ताकि वह अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। बता दें कि इससे पहले भी कई बार राणे के अवैध निर्माण को लेकर सियासत देखने को मिली थी।