बलात्कार के आरोप में चिन्मयानंद को मिली जमानत
संवाददाता/in24 न्यूज़.
बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार चिन्मयानंद को जमानत मिल गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को जमानत दे दी, जिस पर एक कानून की छात्रा से बलात्कार का आरोप है। बता दें कि चिन्मयानंद, जिनका ट्रस्ट शाहजहांपुर लॉ कॉलेज चलाता है, यही पीड़ित महिला ने पढ़ाई की थी, जेल में उसके खिलाफ लॉ स्टूडेंट ने केस दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 376 सी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने या उसके साथ छेड़खानी करने या उसके साथ यौन संबंध बनाने का अपराध "बलात्कार के अपराध की मात्रा में नहीं" होने के कारण दर्ज किया गया था। 72 वर्षीय चिन्मयानंद को भी धारा 354 डी के तहत पीछा करने, धारा 342 के तहत गलत कारावास और आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के आरोपों का सामना करना पड़ा। उसे पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।