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आधार लिंक समय सीमा बढ़ी :सुप्रीम कोर्ट

13 Mar, 2018 3010

 

सौम्य सिंहin24 न्यूज़ 

आधार लिंक कराने के मामले में आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट  आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट  ने कहा है कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से अनिवार्य आधार लिकिंग की समय सीमा को बढ़ाया गया है । मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है।

गौरतलब है कि  बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार की लिकिंग के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई थी। सरकार लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आधार से जोड़ चुकी है। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर है साथ ही नागरिकों की गुलामी से जोड़कर आधार लिंक को देखा जा सकता है क्योंकि नागरिकों के कई अधिकार खत्म जाएंगे। आपको बता दें कि यह बहुचर्चित मामला बीते पांच वर्षों से चल रहा है और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने आधार स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। 

 

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