चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनेगा स्वतंत्र पैनल : सुप्रीम कोर्ट
संवाददाता/in24 न्यूज़.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति (Appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners) के लिए एक कानून बनाए। इस पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। जब तक कानून नहीं बन पाता है, तब तक के लिए यह पैनल ही नियुक्तियां करेगा।जस्टिस केएम जोसेफ ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में शामिल होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई कानून बनने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इसी से लोगों का भरोसा कायम होगा। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र जनता के मत से ही चलता है और इसलिए अहम है कि चुनाव विवादों से परे हों और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। बता दें कि सीबीआई निदेशक को चुनने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल थोड़ा कम होगा और जनता को इसकी निष्पक्षता का आभास होगा।